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दो सहकारी बैंकों पर 15 लाख रुपये का लगा जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने तमिलनाडु के तुतीकुडी स्थित तिरुवईकुतम को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और कर्नाटक के देवांगिर स्थित मिलाठ को-अपरेटिव बैंक पर निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर पंद्रह लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य में यह जानकारी देते हुये कहा कि कर्नाटक के देवांगिर स्थित मिलाठ को-अपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक को दिये गये निर्देश का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया।

यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा कि तमिल नाडु के तुतीकुडी स्थित तिरुवईकुतम को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर उसके निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक को निदेशकों को कर्ज और अग्रिम देने से रोका गया था।

वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामी के चलते लगाया गया है।

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