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सीकर अर्बन को-ऑप बैंक को राहत नहीं

राजस्थान में सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को 10 सितंबर, 2020 से 09 दिसंबर, 2020 तक तीन महीने की अवधि के लिए दिशा-निर्देश के तहत रखा गया है, आरबीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।

यूसीबी को शुरुआत में छह महीने की अवधि के लिए 09 नवंबर, 2018 को दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया। फिर भी यूसीबी ने अपने मामलों में कोई भी परिवर्तनशील बदलाव दर्ज नहीं किया।

संदर्भ के तहत निर्देश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 3 सितंबर, 2020 को जारी निर्देश की एक प्रति, विस्तार को सूचित करते हुए, बैंक के परिसर में जनता के लिए प्रदर्शित की गयी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्वोक्त विस्तार और/या संशोधन का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

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