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जम्मू एंड कश्मीर सहकारी बैंक: उप रजिस्ट्रार की जमानत खारिज

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक), श्रीनगर ने जम्मू-कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों के घोटाले के आरोपी डिप्टी रजिस्ट्रार सैयद आशिक हुसैन की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है।

याचिकाकर्ता के आवेदन में तर्क दिया गया था कि वह कानून का पालन करने वाला नागरिक हैउसकी गिरफ्तारी से उसकी छवि धूमिल होगी और वह मधुमेह से पीड़ित है। हालांकिएसीबी ने कहा कि न्यायिक निर्धारण और मामले में आगे की जांच के लिए प्राथमिकी में “आंशिक आरोप-पत्र” पहले से ही दायर किया गया है।   

अदालत ने कहा “अभियुक्तों के खिलाफ आरोप की प्रकृति गंभीर है और यह गैर-मौजूद सहकारी समिति के अध्यक्षको-ऑप सोसाइटी के रजिस्ट्रारयाचिकाकर्ता और सहकारी बैंक के प्रबंधन के बीच रची गई साजिश को प्रदर्शित करता है

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