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जोगिंद्र सेंट्रल को-ऑप बैंक: हाईकोर्ट ने आरओसी के विरुद्ध दिया फैसला

ट्रिब्यून की खबर है कि “जोगिंद्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक”सोलन के अध्यक्ष को हटाकर मामलों की जांच के लिए प्रशासक नियुक्त करने वाले को-ऑप सोसाइटीज के रजिस्ट्रार के आदेश को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

बैंक के अध्यक्ष विजय ठाकुर ने रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि रजिस्ट्रार ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दिए गए तर्क को खारिज कर दिया।

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