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पीएम को पवार की चिट्ठी: बैक अध्यादेश पर टिप्पणी

लाल किले की प्राचीर से सहकारी समितियों का उल्लेख करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुएएनसीपी चीफ शरद पवार ने एक चिट्ठी लिखकर कहा कि हाल ही में जारी अध्यादेश सहकारी क्षेत्र के निजीकरण की ओर इशारा करता है।

बता दें कि पवार मोदी के उस भाषण का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के नियंत्रण में लाया गया है ताकि मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा हो सके।”

एक विस्तृत पत्र (जिसकी एक प्रति “भारतीयसहकारिता” के पास है) लिखकर पवार ने पीएम को चेतावनी देते हुए कहा, “सहकारी बैंकों में वित्तीय अनुशासन लाना आवश्यक है, साथ ही मैं ईमानदारी से महसूस करता हूँ कि सहकारी बैंकों का अस्तित्व और उनके ‘सहकारी’ चरित्र को संरक्षित किया जाएगा”।

गुजरात, जो एक जीवंत सहकारी आंदोलन का दावा करता है, से आने वाले मोदी जी की प्रशंसा करते हुए, पवार ने सहकारी बैंकों के प्रति आरबीआई के रवैये के बारे में स्पष्ट रूप से अपने दृष्टिकोण को साझा किया, “प्रथम दृष्टया, खेद के साथ मैं रिजर्व बैंक के ‘अछूत’ दृष्टिकोण को व्यक्त करना चाहूँगा, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के प्रति शुद्ध वित्तीय और वाणिज्यिक विचारों पर आधारित है”।

“रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण यह है कि समग्र बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी मात्र 3% है। वर्तमान में देश में 1544 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) में से, लगभग 897 यूसीबी में 100 करोड़ से कम का जमा आधार है और 115 यूसीबी में 10 करोड़ से कम का जमा आधार है। चूंकि इन बैंकों के पास नवीनतम तकनीक नहीं है और एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के कारण, रिज़र्व बैंक को हर साल सभी यूसीबी का निरीक्षण करना व्यावहारिक रूप से असंभव लगता है इसलिए सहकारी बैंकों को प्राइवेट बैंक में रूपांतरित करना चाहता है”, पवार ने पत्र के मुताबिक।

अनास्कर के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए पवार लिखते हैं, “यहाँ यह बताना उचित है कि रिजर्व बैंक 1993 से विभिन्न समितियों की स्थापना करके और इन समितियों की सिफारिशों को लागू करने के लिए समय-समय पर परिपत्र जारी करके यूसीबी को निजी बैंकों में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो सका।”

सहकारी बैंकिंग सेक्टर के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, माधवपुरा को-ऑपरेटिव बैंक के समान पीएमसी बैंक के घोटाले के मद्देनजर, बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों में रिजर्व बैंक द्वारा सुझाए गए कई संशोधनों के लिए 3 मार्च, 2020 को ‘बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 लोकसभा में पेश किया गया था परंतु कोविद-19 के कारण संसद स्थगित हो गयी और बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई, तो बिल को 24 जून, 2020 को एक अध्यादेश में बदल दिया गया।

पवार ने यह भी कहा कि सहकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करने से वित्तीय अनियमितताओं को रोका नहीं जा सकेगा। उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी के आंकड़े को उद्धृत किया।

इस राय को चुनौती देते हुए कि सहकारी बैंकों में कोई व्यावसायिकता नहीं है, पवार ने दोनों के एनपीए के आंकड़ों की तुलना की और कहा कि सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में बेहतर हैं।

“अतः मैं निवेदन करता हूँ कि आप कृपया इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें और 100 से अधिक वर्षों की विरासत वाले सहकारी बैंकिंग क्षेत्र, जो न केवल अस्तित्व के लिए बल्कि सभी बाधाओं के बावजूद बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, के साथ न्याय करें”।

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