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कर्नाटक स्थित ‘मुधोल सहकारी बैंक’ संकट में

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित “दि मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश 08 अप्रैल 2019 को लागू किया गया था और बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के नए ऋण नहीं दे सकता है।

आरबीआई की ओर से जारी निर्देश बैंक को वर्णित कार्यों करने से रोकता है, जैसे – कोई निवेश करना, उधार लेने सहित किसी देयता को शामिल करना, नये जमा को स्वीकार करना, किसी तरह का भुगतान करना समेत अन्य वित्तीय गतिविधियां नहीं कर सकता।

दिशा-निर्देश को बैंक के परिसर में जनता की रुचि के लिए प्रदर्शित किया गया है। किसी भी बचत या चालू खाते या किसी अन्य जमा खाते से 1,000/-(एक हजार रुपये मात्र) से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्त निर्देशों के लगाए जाने का यह मतलब नहीं है कि आरबीआई ने उक्त बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है।

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति के सुधरने तक प्रतिबंधों का पालन करते हुए बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधनों करने पर विचार कर सकता है।

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