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आरबीआई ने एसबीआई पर 70 मिलियन रुपये का लगाया जुर्माना

आरबीआई के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अर्बन कॉपरेटिव बैंक खुश हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों के अनुपालन न करने के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक पर 70 मिलियन रुपये का जुर्माना ठोका है।

पाठकों को याद होगा कि सहकरी बैंकिंग से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमेशा तर्क दिया है कि पीएसयू बैंकों की तुलना में यूसीबी बेहतर हैं। इन बैंकों ने एनपीए के मामले का भी हवाला देते हुए कहा कि पीएसयू बैंकों की तुलना में यूसीबी का एनपीए बहुत कम है।

नियामक ने एसबीआई को इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन (आईआरएसी) मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया हैजो चालू खातों को खोलने और संचालित करने के लिए आचार संहिता है।

आरबीआई की एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46ए (4) (i) और 51(1) के साथ पढ़ी गई धारा 47ए(1) (सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रश्न करने के इरादे से नहीं है।

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