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नेशनल मर्केंटाइल को-ऑप बैंक पर जारी निर्देश वापस

आरबीआई ने लखनऊ स्थित नैशनल मरकेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देशों को वापस ले लिया है। इसके साथ ही बैंक अब सामान्य बैंकिंग कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सकेगा।

यह निर्णय 21 नवंबर 2025 के कारोबार की समाप्ति के बाद प्रभावी हो गया। बता दें कि रिजर्व बैंक ने 9 मार्च 2023 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(ए) तथा धारा 56 के तहत छह महीने की अवधि के लिए उक्त निर्देश जारी किए थे।

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लगाए गए ये निर्देश समय-समय पर संशोधित किए गए तथा अंतिम बार 10 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ाए गए थे।

आरबीआई द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति की हालिया समीक्षा के बाद इसमें संतोषजनक सुधार पाया गया। बैंक की स्थिति को देखते हुए और जनहित में उपयुक्त समझते हुए केंद्रीय बैंक ने अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी पाबंदियां वापस ले ली हैं।

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