
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें सबसे ज्यादा जुर्माना 18.30 लाख रुपये का सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया गया है।
इसके अलावा, आरबीआई ने नर्मदापुरम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, दमोह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, और उज्जैन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर भी जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 28 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा दि सुरत पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुरत पर, आरबीआई द्वारा ‘बड़े ऋण पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को बड़े एक्सपोज़र की रिपोर्टिंग – यूसीबी’ पर जारी कुछ निदेशों का अनुपालन न करने के कारण 18.30 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश पर, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसी प्रकार, दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दामोह, मध्य प्रदेश पर, बीआर अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया है।
इसके अलावा, दिनांक 26 अगस्त 2025 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर, बीआर अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 1 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया है।
यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) और धारा 46(4)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।