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कोबी को मिला राष्ट्रीय स्तर का दर्जा; दूसरी अनुसूची में शामिल

भारत सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया (कोबी) को बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की द्वितीय अनुसूची में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। इस संबंध में हाल ही में राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है, जिससे कोबी को राष्ट्रीय स्तर की 20वीं सहकारी महासंघ के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

1993 में स्थापित कोबी को यह ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त करने के लिए 32 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा। देशभर के सहकारी नेताओं ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह सहकारी वित्तीय प्रणाली में स्थिरता और विश्वसनीयता के एक नए युग की शुरुआत है।

गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सूत्रों का कहना है कि कोबी को दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाना, पूरे भारत में सहकारी संस्थाओं के लिए एक समर्पित क्लियरिंग मैकेनिज्म स्थापित करने की मंत्री की परिकल्पना की दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम है।

इसी क्रम में, कोबी ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की परामर्श शाखा नैबकॉन्स को एक व्यापक व्यावसायिक योजना तैयार करने का कार्य सौंपा है, जो पूर्ण बैंकिंग अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। अपेक्षित नियामकीय अनुमोदनों के पश्चात, कोबी देश के सहकारी क्षेत्र की केंद्रीय वित्तीय संस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, जो संसाधनों के प्रभावी प्रवाह को सुनिश्चित करेगी और सहकारी आंदोलन की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बल प्रदान करेगी।

कोबी में भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड), सभी राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ (एनसीसीएफ), तथा सरस्वत सहकारी बैंक, शामराव विट्ठल सहकारी बैंक और कोस्मॉस सहकारी बैंक जैसे प्रमुख शहरी सहकारी बैंक सदस्य हैं।

कोबी ने अपने उपविधियों में संशोधन करते हुए अधिकृत शेयर पूंजी को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसे शीघ्र ही केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां (सीआरसीएस) को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

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