
महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्देश पर सतारा जिले के फळटन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
आरबीआई द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की वैधानिक जांच के दौरान लगातार अनियमितताएं और नियामकीय उल्लंघन पाए गए। इसके चलते केंद्रीय बैंक ने 28 मई 2025 को बैंक की कार्यप्रणाली को जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल बताते हुए गंभीर चिंता जताई।
इसके बाद, आरबीआई ने महाराष्ट्र सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 110A(1)(iii) के तहत बैंक में प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुपालन में सहकार आयुक्त एवं सहकारी संस्थाओं के निबंधक दीपक तावरे (आईएएस) ने जे. पी. शिंदे को प्रशासक नियुक्त किया।
साथ ही, आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A एवं 56 के तहत बैंक पर 29 मई 2025 से प्रभावी कई सख्त परिचालन प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इनमें बिना पूर्व स्वीकृति ऋण देने या उसका नवीनीकरण करने, नई देनदारियां लेने, निवेश करने, उधारी लेने और नई जमा स्वीकार करने पर रोक शामिल है।
इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा भुगतान करने, परिसंपत्तियां बेचने या किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन करने पर भी रोक लगा दी गई है, जब तक कि आरबीआई से विशेष अनुमति प्राप्त न हो। जमाकर्ताओं के बचत, चालू या अन्य खातों से निकासी पर भी रोक लगा दी गई है, हालांकि खातों में जमा राशि को ऋण के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति दी गई है। बैंक केवल आवश्यक व्यय जैसे कर्मचारियों का वेतन, किराया, बिजली बिल आदि पर ही खर्च कर सकेगा।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बैंक का लाइसेंस रद्द करने की नहीं है, बल्कि बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक बैंकिंग कार्यकलापों को प्रतिबंधित करने की है। केंद्रीय बैंक स्थिति की निगरानी करता रहेगा और आवश्यकता अनुसार प्रतिबंधों में संशोधन या हटाने का निर्णय ले सकता है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद मेधा कुलकर्णी ने बैंक में वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा लगातार उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप आरबीआई ने यह कठोर कदम उठाया।
बैंक के जमाकर्ता पांच लाख रुपये तक की जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के तहत बीमा दावे के पात्र हैं। दावा प्रक्रिया के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क करें या www.dicgc.org.in पर जाएं।