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आरबीआई ने चार शहरी सहकारी बैंकों पर जारी किये दिशा-निर्देश

आरबीआई ने चार अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पर जारी दिशा-निर्देशों की अवधि में विस्तार किया है। इसमें सांगली सहकारी बैंक, साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक, रामगढि़या सहकारी बैंक और श्री शारदा महिला सहकारी बैंक शामिल हैं।

आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, “मुंबई स्थित सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देशों को 08 जुलाई 2022 से लेकर 08 अक्टूबर 2023 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया।”

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रामगढ़िया सहकारी बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली पर जारी दिशा-निर्देशों को 08 जुलाई 2022 से लेकर 08 अक्टूबर 2023 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाया है।

इसी तरह, साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर जारी दिशा-निर्देश दिनांक 08 अक्तूबर 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

दर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को बढ़ाए जाने के संबंध में सूचित करने वाले दिनांक 4 जुलाई 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।

आरबीआई ने कर्नाटक के तुमकुर में स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देश को 09 जुलाई 2023 से 08 अक्टूबर 2023 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

आरबीआई का कहना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि आरबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

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