भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को जारी दिनांक 23 मार्च 1994 का लाइसेंस 27 जून 2023 को कारोबार की समाप्ति से रद्द कर दिया गया है।
तदनुसार, महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक के लिए यह अनिवार्य है कि वह उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 (बी) के अर्थ के अंतर्गत ‘बैंकिंग’ का कारोबार करना तत्काल प्रभाव बंद कर दें, जिसमें गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करना भी शामिल है।
इसके अलावा, महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक, गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित होने के बाद भी, जब भी मांग की जाएगी, अपने गैर-सदस्यों की अदत्त और दावा न की गई जमाराशि को चुकाना सुनिश्चित करेगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36ए(2) के अंतर्गत महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक को एक गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में अधिसूचित किया जाए।