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आरबीआई ने बढ़ाया हिंदू को-ऑप बैंक पर दिशा-निर्देश

सार्वजनिक हित में भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब के पठानकोट स्थित हिंदू सहकारी बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा-निर्देश को  बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56, सह-पठित द्वारा 35ए की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बढ़ाया है।

बैंक पर पहली बार 25 मार्च 2019 को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। अब दिशा-निर्देश को कुछ संशोधनों के साथ बढ़ाया गया है और यह  24 मार्च, 2020 तक लागू रहेगा।

विस्तारित निर्देश की एक प्रति बैंक के प्रमुख कार्यालय/शाखाओं/अन्य सभी व्यावसायिक परिसरों में प्रदर्शित की गई है।

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