
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने तमिलनाडु के केविलपट्टी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने यह जुर्माना 10 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए(1)(सी) को धारा 46(4)(आई) एवं धारा 56 के साथ पढ़ते हुए प्रदत्त शक्तियों के तहत लगाया है।
यह कार्रवाई आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किए गए वैधानिक निरीक्षण के बाद की गई। पर्यवेक्षण संबंधी निष्कर्षों के आधार पर आरबीआई ने बैंक को नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
आरबीआई ने पाया कि बैंक ने न्यूनतम निर्धारित पूंजी से जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) से नीचे होने के बावजूद अपने सदस्यों को शेयर पूंजी की वापसी की तथा शेयर-लिंकिंग मानकों का पालन किए बिना कुछ ऋण स्वीकृत किए।



