अन्य खबरें

आरबीआई ने तीन सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर तीन सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाए हैं।

5 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुसार, पट्टुकोट्टई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं, 1 दिसंबर 2025 के अलग आदेश में असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी पर केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा, 4 दिसंबर 2025 के आदेश में यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर 2.25 लाख रुपये का दंड लगाया गया। बैंक द्वारा आरबीआई के कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट, इच्छुक/बड़े चूककर्ताओं के व्यवहार और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाया गया।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि लगाए गए ये दंड केवल नियामकीय अनुपालन में कमियों के आधार पर हैं और इनका ग्राहकों के साथ बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close