
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजस्थान स्थित सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू दिशा-निर्देशों की अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है।
आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए, जिसे धारा 56 के साथ पढ़ा जाता है, के तहत 26 अक्तूबर 2018 को निदेश जारी कर बैंक पर छह माह की पाबंदियाँ लगाई थीं, जो 9 मई 2019 तक प्रभावी रहीं।
इन दिशा-निर्देशों को समय-समय पर संशोधित और बढ़ाया गया है। आरबीआई ने कहा है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस अवधि को आगे बढ़ाना आवश्यक समझा गया।
इसके अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए(1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने दिशा-निर्देशों की अवधि 9 दिसंबर 2025 के कारोबार समापन से 9 मार्च 2026 के कारोबार समापन तक तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। यह अवधि समीक्षाधीन भी रहेगी।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों की अन्य सभी शर्तें और नियम अपरिवर्तित रहेंगे।



