
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहकारी अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है, जिसके तहत सहकारी समितियों के पंजीकरण की समयसीमा 90 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।
इस संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे नए और मौजूदा समूहों को अधिक सुगमता से पंजीकरण प्राप्त हो सके।
राज्य सरकार इस पहल के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना चाहती है, जो ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाता है।
यह कदम सरकार की सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और राज्य की अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।