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आरबीआई ओम्बड्समैन ढांचे में बदलाव, शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा 90 दिन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2026 को अधिसूचित कर दिया है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। यह नई योजना मौजूदा आरबी-आईओएस, 2021 का स्थान लेगी।

संशोधित ढांचे के तहत ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक समयबद्ध, प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए सख्त समय-सीमाएं और मजबूत प्रक्रियात्मक अनुशासन लागू किया गया है। योजना के अंतर्गत आने वाली सभी आरबीआई-नियंत्रित संस्थाओं पर यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा में किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार, अब ग्राहक को संबंधित विनियमित इकाई की प्रतिक्रिया अवधि समाप्त होने की तिथि से, या अंतिम उत्तर प्राप्त होने की तिथि से (जो भी बाद में हो), 90 दिनों के भीतर आरबीआई लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करनी होगी। इससे पहले, एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत ग्राहकों को एक वर्ष तक का समय दिया जाता था।

योजना में विनियमित संस्थाओं के लिए प्रतिक्रिया अनुशासन भी कड़ा किया गया है। आरबीआई लोकपाल कार्यालय द्वारा शिकायत अग्रेषित किए जाने के बाद, संबंधित बैंक या विनियमित इकाई को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 15 दिनों के भीतर अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करना होगा, जब तक कि लोकपाल द्वारा अतिरिक्त समय न दिया जाए।

प्रवर्तन को और मजबूत करते हुए, संशोधित योजना में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विनियमित इकाई निर्धारित समय में उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो आरबीआई लोकपाल एकतरफा (एक्स-पार्टी) कार्यवाही कर सकता है और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर शिकायत का निपटारा करते हुए पुरस्कार (अवार्ड) जारी कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, मुआवजा व्यवस्था को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। इसके तहत आरबीआई लोकपाल द्वारा वित्तीय नुकसान के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक तथा उत्पीड़न, मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जा सकेगा।

आरबी-आईओएस, 2026 वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, निर्धारित जमा सीमा पूरी करने वाले शहरी सहकारी बैंक, पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता तथा क्रेडिट सूचना कंपनियों पर लागू होगी, बशर्ते वे योजना में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

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