
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नासिक जिला महिला विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक पर धारा 35ए तथा धारा 56 (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949) के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश 8 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था, जो 9 दिसंबर 2025 के कारोबार समाप्त होने के बाद से प्रभावी हो गया है।
आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार बैंक अब बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार का ऋण मंजूर या नवीनीकृत, निवेश, नई देनदारियां लेना, नई जमा स्वीकार करना, अथवा भुगतान नहीं कर सकेगा। साथ ही, बैंक किसी भी परिसंपत्ति का निस्तारण भी आरबीआई की अनुमति के बिना नहीं कर पाएगा।
तरलता (लिक्विडिटी) संकट को देखते हुए आरबीआई ने ग्राहकों को उनके सभी खातों से कुल मिलाकर अधिकतम 35,000 रुपये तक निकासी की अनुमति दी है। बैंक अपने आवश्यक खर्च जैसे कर्मचारियों का वेतन, किराया, बिजली बिल आदि का भुगतान कर सकता है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये प्रतिबंध “निगरानी संबंधी चिंताओं” और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं।



