
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगाए गए निर्देशों की अवधि को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है।
आरबीआई द्वारा जारी मूल निर्देश 21 जुलाई 2022 को जारी किए गए थे, जिनकी प्रारंभिक अवधि 22 जनवरी 2023 तक थी। इसके बाद इन्हें समय-समय पर संशोधित और विस्तारित किया गया। पिछली बार इन निर्देशों की अवधि 22 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई थी।
मामले की समीक्षा करने के बाद, आरबीआई ने जनहित में इन निर्देशों की अवधि को एक बार फिर बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, अब यह अवधि 22 अक्टूबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पहले जारी सभी अन्य शर्तें और नियम अपरिवर्तित रहेंगे, और यह विस्तार आगामी समीक्षा के अधीन रहेगा।



