
भारतीय रिजर्व बैंक ने नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, उत्कल को-ऑपरेटिव बैंक और कासरगोड को-ऑपरेटिव टाउन बैंक पर जुर्माना लगाया है।
दिनांक 7 अगस्त 2025 के आदेशानुसार, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक (तेलंगाना) को बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 20 के उल्लंघन पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। वहीं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (छत्तीसगढ़) को धारा 26ए के उल्लंघन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, दिनांक 5 अगस्त के आदेशानुसार उत्कल को-ऑपरेटिव बैंक (भुवनेश्वर) को ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे’ के निर्देशों का पालन न करने पर 2.53 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कासरगोड को-ऑपरेटिव टाउन बैंक (केरल) को भी साइबर सुरक्षा और उधार सीमा संबंधी नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।