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एनसीसीएफ: उपनियमों में एमएससीएस अधिनियम के तहत संशोधन

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) ने सोमावर को बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (एमएससीएस) (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2023 के अनुरूप अपने उप-नियमों में संशोधन करने के लिए सामान्य निकाय की विशेष बैठक बुलाई।

बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे शेयरधारकों ने एजेंडा सर्वसम्मति से पारित किया और एनसीसीएफ के उपनियमों में संशोधन के लिए हरी झंडी दिखाई।

इस अवसर पर एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीपभाई संघानी, नेफेड के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह, कृभको के अध्यक्ष डॉ चंद्र पाल सिंह यादव समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, एनसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल सिंह ने संशोधित बहु राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम का एक संक्षिप्त विवरण दिया और मौजूद लोगों को सूचित किया कि एनसीसीएफ के उपनियमों को एमएससीएस अधिनियम 2023 के अनुरूप संशोधित करना समय की मांग है।

सिंह ने इस अवसर पर उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।

एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक एनीस जोसेफ चंद्रा (आईआरएस) ने प्रतिनिधियों के समक्ष एजेंडा रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

उन्होंने कहा, ”एनसीसीएफ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और उपभोक्ता सहकारिता आंदोलन की जड़ों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हम लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य वस्तुएं जैसे आटा, दाल आदि मुहैया करा रहे हैं।”

एनसीसीएफ के उपाध्यक्ष यशपाल सिंह यादव ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

उल्लेखनीय है कि एनसीसीएफ खाद्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे पहले, जब टमाटर की कीमतों में तेजी आई थीं, तो एनसीसीएफ ने कीमतों को स्थिर बनाने के लिए केंद्र सरकार से हाथ मिलाया था। वर्तमान में, एनसीसीएफ भारत दाल, भारत आटा, प्याज और बाजरा सस्ते दर पर उपलब्ध करा रहा है।

पाठकों को याद होगा कि एनसीसीएफ ने वित्त वर्ष 2022-23 में 29.25 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

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