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केरल में कोऑप्स को मिली कई तरह की छूट

केरल सरकार ने शासी निकायों की अयोग्यता की जांच के लिए केरल सहकारी सोसायटी अधिनियम के 13 प्रावधानों में ढील देते हुए पूर्वव्यापी प्रभाव से एक अधिसूचना जारी की है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक।

इससे पहले, यदि किसी सहकारी समिति की वार्षिक आम बैठकें समय पर नहीं होती थीं, तो शासी निकाय को पांच साल के लिए अयोग्यता का सामना करना पड़ता था।

अब आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।

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