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अमानत सहकारी बैंक दिशा-निर्देश के अधीन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेंगलूरु स्थित अमानत सहकारी बैंक को बिना अनुमति के वित्तीय लेन-देन नहीं करने का निर्देश दिया है, आरबीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।

आरबीआई के दिशा-निर्देशों की एक प्रति बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

विशेष रूप से उपर्युक्‍त भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रत्‍येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी भी अन्‍य जमा खाते में,कुल कोष में से प्रत्‍येक जमाकर्ता को ₹1,000/- (एक हजार रुपए मात्र) से अधिक राशि आहरित करने की अनुमति न दी जाए।

अधिसूचित किया जाता है कि 05 जुलाई 2015 से 04 जनवरी 2016 तक आगे की छह महीनों की अवधि के लिए उक्‍त निदेश बैंक पर लागू रहेगा, जो कि समीक्षाधीन है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्‍त निदेश जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्‍तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

 

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