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आरबीआई ने जैन सहकारी बैंक को दंडित किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने नई दिल्ली के दरियागंज में स्थित जैन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया गया है।

बैंक को बैंक जोखिम सीमा, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जोखिम, केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन न करने, निदेशक मंडल के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन न करने, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण देने, पिछले आरबीआई रिपोर्टों के अनुपालन को प्रस्तुत न करने का दोषी पाया गया।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और बैंक के लिखित उत्तर की जांच करने के बाद बैंक को दंडित किया।

भारतीय सहकारिता डॉट कॉम से बात करते हुए बैंक के पूर्व अध्यक्ष पवन जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेटर विरोधियों के इशारों पर कार्य कर रहा है। लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि यह वर्तमान प्रबंधन की गलती नही बल्कि अतीत के प्रबंधन की गलतियाँ है।

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