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मुंबई: आर.एस. कॉपरेटिव बैंक को राहत नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित आर.एस कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड को जारी दिशा-निर्देश को 25 जुलाई 2018 तक बढ़ा दिया है। यह बैंक आरबीआई के दिशा-निर्देश में 26 जून 2015 से ही है। कई बार दिशा-निर्देश बढ़ाने के क्रम में आरबीआई ने इससे पहले बैंक पर 20 सितंबर 2017 से 25 जनवरी 2018 तक दिशा-निर्देश में रहने का नोटिस जारी किया गया था।

आरबीआई ने दिशा-निर्देश की एक प्रति जनता की सूचना के लिए बैंक परिसर में प्रदर्शित करने को कहा है।

हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में साफ किया है कि दिशा-निर्देश जारी करने का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है।

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