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रूपी बैंक पर जारी दिशा-निर्देश को एक बार फिर बढ़ाया गया

आरबीआई ने “रूपी को-ऑपरेटिव बैंक” पर जारी दिशा-निर्देशें को 01 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाया है।

दिशा-निर्देशों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

पुणे स्थित यूसीबी पर पहली बार 22 फरवरी, 2013 को दिशा-निर्देशों के अधीन रखा गया था। समय-समय पर दिशाओं की वैधता बढ़ाई गई है।

26 फरवरी, 2020 को जारी उपरोक्त विस्तार को अधिसूचित करने वाले निर्देश की एक प्रति को बैंक के परिसर में जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित किया गया है।

बैंक के लिए एक उपयुक्त विलय योजना खोजने के कई प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है।

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