डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हैदराबाद उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दायर कर मांग की गई है कि आंध्र प्रदेश सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और ऑपकॉब का चुनाव कराया।
अदालत में पीआईएल मंजूर होने की सूरत में राज्य सरकार द्वारा एपी सहकारी समिति अधिनियम में किए गए संशोधन और सहकारी बैंकों में निर्वाचित निकायों की अवधि को दो साल तक बढ़ाने की बात ठंडे बस्ते में चली जाएगी।
याचिका के अनुसार, राज्य सरकार की कार्रवाई सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है। याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि समय पर सहकारी संस्थाओं का चुनाव आयोजित न कराने से किसानों के कल्याण पर असर पड़ेगा।