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श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक पर जारी निर्देशों की अवधि बढ़ी

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता, बेंगलुरु पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए सहपठित धारा 56 के तहत लगाए गए नियामक निर्देशों की अवधि अगले तीन महीनों के लिए बढ़ा दी है।

आरबीआई द्वारा जारी ताज़ा आदेश के अनुसार, ये निर्देश 10 फरवरी 2026 को कारोबार समाप्ति के बाद से 10 मई 2026 को कारोबार समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे और इस दौरान इनकी समीक्षा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि ये निर्देश पहली बार 2 जनवरी 2020 को जारी किए गए थे और जमाकर्ताओं तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इनकी अवधि बढ़ाई जाती रही है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवधि बढ़ाना जनहित में किया गया कदम है।

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि निर्देशों का विस्तार या उनमें किसी प्रकार का संशोधन बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर आरबीआई की संतुष्टि का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। बढ़ाई गई अवधि के दौरान निर्देशों की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

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