
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शिकायतों और अपीलों के पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सहकारी ऑम्बुड्समैन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मंत्री ने बताया कि बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद सहकारी ऑम्बुड्समैन की नियुक्ति 5 मार्च 2024 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी।
उन्होंने कहा कि सहकारी ऑम्बुड्समैन बहु-राज्य सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा दायर की गई उन शिकायतों की जांच करता है, जो जमा राशि, समितियों के संचालन से उत्पन्न समतामूलक लाभ तथा व्यक्तिगत सदस्य अधिकारों से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित होती हैं।
अमित शाह ने यह भी जानकारी दी कि सहकारी ऑम्बुड्समैन, सहकारी सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध सदस्यों द्वारा दायर अपीलों में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। उन्होंने बताया कि बहु-राज्य सहकारी समिति नियम, 2002 में शिकायतों और अपीलों के लिए एक सरल और मानकीकृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
मंत्री ने कहा कि चूंकि यह एक नई पहल है, इसलिए सदस्यों को शिकायतें और अपीलें दायर करने की प्रक्रिया के संबंध में निरंतर मार्गदर्शन और जानकारी दी जा रही है।



