
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र की तीन सहकारी बैंकों पर नियामक निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है।
सातारा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को “प्राइमरी (अर्बन) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता पर प्रूडेंशियल मानदंड” और “एकल एवं समूह उधारकर्ताओं/पार्टियों पर एक्सपोज़र की सीमा और प्राथमिक क्षेत्र उधार लक्ष्य में संशोधन” संबंधी आरबीआई निर्देशों का पालन न करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसी तरह, लातूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को सेक्शन 20 एवं सेक्शन 56 के प्रावधानों के उल्लंघन और केवाईसी निर्देशों का पालन न करने के लिए 8 लाख रुपये का दंड लगाया गया।
पारभानी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को भी समान उल्लंघनों और केवाईसी निर्देशों का पालन न करने के कारण 1.50 लाख रुपये का दंड लगाया गया।



