
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ पर पहले से लागू दिशा-निर्देशों की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।
ये दिशा-निर्देश मूल रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए एवं धारा 56 के तहत 28 जनवरी, 2022 को जारी किए गए थे। इसके बाद से इन्हें समय-समय पर संशोधित और बढ़ाया गया, और पिछली बार यह अवधि 27 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ाई गई थी।
आरबीआई ने कहा कि यह विस्तार सार्वजनिक हित में आवश्यक माना गया है। इसके अलावा, पूर्व में जारी दिशा-निर्देश की अन्य सभी शर्तें और नियम अपरिवर्तित रहेंगे।



