
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सिद्धेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, हिंदुस्थान कोऑपरेटिव बैंक और डेक्कन मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया है।
पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुसद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले – यूसीबी’, ‘सहकारी बैंक – जमाराशियों पर ब्याज दरें’ संबंधी कतिपय निदेशों और ‘पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ)’ के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए 7.50 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, सिल्लोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशि जमा करना’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
इसके अलावा, दि हिंदुस्थान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमा खातों का रखरखाव – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 3 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि डेक्कन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/ संस्थाओं, जिनमें उनके हित हों, को ऋण और अग्रिम’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
एक जानकारी के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में 4 राज्य सहकारी बैंकों, 51 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों पर कुल 215 बार जुर्माना लगाया है।