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आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर ठोका जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को चार सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक, पुणे और राजस्थान स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक का नाम शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाडु स्टेट अपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., चेन्नई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26ए (2) के प्रावधानों के उल्लंघन तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा “धोखाधड़ी की समीक्षा- निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश’ पर जारी निदेशों के अननुपालन के लिए 16.00 लाख (सोलह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 13.00 लाख (तेरह लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

आरबीआई ने जनता सहकारी बैंक लि., पुणे (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘जमाराशियों पर ब्याज दर’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए 13.00 लाख (तेरह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बारां नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बारां, राजस्थान (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के उल्लंघन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई, विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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