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सहकारी ऋण संस्थाओं को बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा

–आई सी नाईक द्वारा संकलित

राष्ट्रीय नियामक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से सहकारी बैंकों को मुक्त कराने के लिए एक मजबूत मामला बनाने में लगे हुए उन सहकर्मियों के लिए….. यह खबर चौकाने वाली है……कि जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा के लिए सभी क्रेडिट संस्थाओं पर सख्त नियंत्रण के समर्थक हैं।

मुंबई में एक सहकार्मी से एक प्रेषण

ईटी ब्यूरो मुंबई

पीसीसी जमा मानदंडों अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के इजाज़त के बिना नहीं ले सकते हैं।

हजारों सहकारी ऋण समितियों को बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ेंगे। वर्तमान में सहकारी ऋण समितियाँ पंजीकृत हैं और वे रजिस्ट्रार द्वारा विनियमित होते है और उनके कार्यों और उनके जमा स्वीकार करने और ऋण देने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में नहीं आते हैं।

भारत में कई सहकारी ऋण समितियाँ मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए बचत को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आईडीबीआई बैंक आवासीय ऋण समिति के रूप में भी एक बैंक के रूप में संचालित है। ऐसा जब यह वित्तीय संस्था के रूप में काम कर रहा था जारी किया गया था।

हालांकि उन सहकारी क्रेडिट समिति के आरक्षित भंडार और 1 लाख से अधिक की चुकता पूंजी के लिए आरबीआई के पास रजिस्टर करना होता है, उनमें से ज्यादातर कम पूंजी के साथ काम करकर नियामक अवलोकन से बचने के उपाय खोजते रहते है।

अधिनियम में संशोधन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के सोसायटी के लिए पूंजी आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। संशोधन के अनुसार इन सोसायटियों को अधिसूचित किया जा रहा है की एक वर्ष के भीतर नियमों का पालन करना होगा। वरना वे बैंकिंग स्थगित करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
इस कदम के बाद से इन संस्थाओं में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से जमा करने के लिए बीमा कवर रहेगा।

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