बैंक

पोट्टी श्री रामुल्लू नेल्लोर जिला सहकारी बैंक को दण्डित किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामुल्लू नेल्लोर जिला सहकारी बैंक पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

बैंक को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक से लिखित में जवाब माँगा और बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

लेकिन रिजर्व बैंक उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और बैंक को उक्त मामले में उल्लंघन का दोषी पाया, जिसके बाद बैंक पर जुर्माना लगाया गया।

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close