बैंक

श्री भद्रन मर्केंटाइल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द

भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री भद्रन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भद्रन (गुजरात) का बैंकिंग  लाइसेंस रद्द कर दिया है।

गुजरात राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही रजिस्ट्रार ने बैंक के लिए एक लिक्युइडेटर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सन 1986 में बैंक को व्यवसाय शुरू करने का लाइसेंस दिया गया था, चिंताजनक वित्तीय स्थिति के परिदृश्य में और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आरबीआई ने इस बैंक को ऑपरेशनल निर्देश के तहत गत 31 अक्टूबर, 2006 से रख दिया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति एक बार में 1000 रु. से ज्यादा नही निकाल सकता है।

22 दिसंबर, 2011 को लाइसेंस रद्द करने के लिए आरबीआई ने भद्रन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, इसके उत्तर में बैंक ने किए गए अनियमितताओं को स्वीकार किया और अपनी कमियों पर कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत नहीं कर पाया।

बैंक ने किसी भी ठोस पुनरुद्धार योजना या खुद को किसी भी मजबूत यूसीबी के साथ विलय के लिए कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया।

एक प्रेस विज्ञप्ति में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा जमाकर्ताओं के हित में बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है।

परिणामस्वरूप, श्री भद्रन सहकारी बैंक लिमिटेड, भद्रन मर्केंटाइल (गुजरात) का  ‘बैंकिंग’ व्यापार करने पर निषेध है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्रीमती एम.के. सुभाश्री, सहायक महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद से संपर्क साध सकते है। उनके संपर्क विवरण नीचे हैं:

डाक पता: शहरी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड,
अहमदाबाद-380 009, टेलीफोन नंबर: (079)26589338, फैक्स नंबर: (079) 26584853

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close