भवीन, अहमदाबाद
आदरणीय महोदय,
मैं अहमदाबाद में एक फ्लैट का मालिक हूँ और हमारी सोसायटी में कुल 6 ब्लॉक है। बिल्डर ने सार्वजनिक प्लाट में एक मंदिर बनवाया है जिसे अलग प्रविष्टि के साथ छोटी सी दीवार के साथ कवर किया गया है। बाद में उन्होंने फ्लैट्स को मेन्टेन करना बंद कर दिया और अंत में हमारा बिजली का कनेक्शन 3 साल पहले ही काट दिया गया।
इस स्थिति में व्यक्तिगत तौर पर ब्लॉक के सदस्यों ने पैसे इकट्ठा किया और अपने ब्लॉक को बनवाना शुरू कर दिया।
बिल्डर ने आधिकारिक तौर पर हस्तांतरण शुल्क 25000 रुपये लिए और बिना रसीद के फ्लैटों का पुनर्विक्रय 75000 रुपये में कर रहे है लेकिन किसी भी सदस्य को पैसे नही दिया है। उसने खाते की डिटेल भी साझा नहीं की है।
हताश होकर कुछ निवासियों ने जनवरी 2012 में 1860 के अधिनियम के तहत बिल्डर से लड़ने के लिए समिति बनाई और ऑनर्स एसोसिएशन की स्थापना की जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
ऑनर्स एसोसिएशन की सदस्यों की राय लेने के बाद मंदिर के चारों ओर दीवार तोड़ दी गई जिसे पार्किंग की जगह के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
इस नए एसोसिएशन ने अखबार में नोटिस दिया है कि भविष्य की सभी पुनर्विक्रय और हस्तांतरण केवल एसोसिएशन के माध्यम से प्रभावी होगा।
लेकिन बैंक द्वारा नए एसोसिएशन की एनओसी को अस्वीकृत कर दिया गया है और बैंक किसी भी तरह का ऋण
नहीं दे रही है। बैंक बिल्डर एसोसिएशन से अनापत्ति प्रमाणपत्र की माँग कर रहा है।
एसोसिएशन ने बिल्डरों से खातों की पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए मामला दर्ज किया है। लेकिन हाल ही में पता चला कि बिल्डर ने साजिश के तहत मन्दिर निर्माण क्षेत्र को एक ट्रस्ट को बेच दिया, इसलिए एसोसिएशन ने इसके के खिलाफ भी एक मामला दायर किया है।
अब इस नई एसोसिएशन ने अप्रैल 2012 में आम बैठक में एक संकल्प लिया कि बंद फ्लैट या फ्लैट मालिक के कब्जे वाले सदस्यों को मासिक रखरखाव शुल्क 500.00 रुपए का भुगतान करना होगा और किराएदारों के सदस्यों (मूल सदस्य ने किराये पर दिया है, जैसे मेरे मामले में) को 1000.00 रुपये का अनुरक्षण प्रभार का भुगतान करना चाहिए।
अगर कोई इतना करने में विफल रहता है, तो पानी की आपूर्ति, लिफ्ट, सफाई के रूप में सेवा बंद कर दी जाएगी।
मुझे पता है कि जब मैंने जून 2012 में अपना फ्लैट किराए पर दिया था तब मैंने प्रावधान का विरोध किया था और उन्हें उपनियमों की प्रति देने के लिए कहा था। 3 महीने के बाद भी, उन्होने मुझे किसी भी तरह की प्रति नहीं
दी है।
मुझे पता चला है कि उन्होने मेरे ब्लॉक समिति के सदस्यों ने मेरे फ्लैट के पानी की लाइन को काट दी है और मेरे किरायेदार को लिफ्ट का उपयोग नहीं करने के लिए कहा है। उन्होंने सफ़ाई एजेंसी से भी कहा कि मेरे फ्लैट
को किसी भी प्रकार की कोई सेवा नही दी जाए ।
क्या उन्हें अधिकार है कि वे 100% से भी अधिक भुगतान ले सकते है? कृपया मुझे बताएँ कि मुझे बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या करना चाहिए।
आई सी नाईक
आपको अपने फ्लैट से संबंधित सारे तथ्यों के साथ डिप्टी रजिस्ट्रार सोसायटी को लिखना चाहिए। उपयोगिता सेवाओं को बंद करना सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन है चाहे कारण कुछ भी हो।
आपको सहकारी न्यायालय में लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर समिति की कार्रवाई अवैध हैं और इन्हें लंबे समय के लिए वैध नही ठहराया जा सकता हैं।