
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिहार स्थित दि रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 5.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।
यह दंड बीआर अधिनियम की धारा 46(4)(आई) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) तथा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 के साथ पठित धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत लगाया गया है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।