
राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने शेयरधारकों को 20 प्रतिशत लाभांश वितरित किया।
एनसीईएल की स्थापना मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात संस्था के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देना है।
इसके उपविधियों के अनुसार, विशेष रूप से अध्याय 5 की धारा 55(2)(क) में उल्लेख है कि सामान्य निकाय, बोर्ड की अनुशंसा पर, शुद्ध लाभ की उपलब्धता के अधीन अधिकतम 20 प्रतिशत तक लाभांश घोषित कर सकती है। यदि शुद्ध लाभ कम हो, तो सामान्य निकाय द्वारा कम दर पर लाभांश स्वीकृत किया जा सकता है।