विधि एवं विधेयक

हरियाणा: सहकारी समितियों की विशेष पंजीकरण संख्या होगी

हरियाणा में एक जीवंत और बड़ा सहकारी क्षेत्र है, राज्य सरकार इस क्षेत्र के लिए एक योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक शासन शुरु करने का फैसला किया है। हरियाणा में सहकारी समितियों को नवीनतम कंप्यूटरीकरण के जरिए कार्यकौशल और पारदर्शक बनाने की कोशिश हो रही है।

हरियाणा ने पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम के विनियमन को अपनाया है। प्रत्येक सहकारी समिति के पास अपने स्वयं का पंजीकरण नंबर होगा और इससे बेईमानी और धोखाधड़ी से निजात मिलेगी।

सरकारी सूत्रों का कहना है सभी सहकारी समितियों को एक निर्धारित अवधि के भीतर विशेष पंजीकरण संख्या प्राप्त करना होगी।

सूत्रों का कहना है कि नए अधिनियम सहकारी क्षेत्र को साफ और पारदर्शी बनाएगा क्योंकि इसमें सहकारी संगठनों के लिए व्यापक और अच्छी तरह से परिभाषित दिशा निर्देश तय किए गए है।

सहकारी मामलों के विशेषज्ञों कि राय है कि हरियाणा देश के उन कुछ राज्यों में से है जो सहकारी क्षेत्र को शानदार ढंग से सफल बनाना चाहता है।

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