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कोलिकाता महिला सहकारी बैंक पर जारी रहेगा दिशा-निर्देश

आरबीआई ने कोलकाता स्थित कोलिकाता महिला सहकारी बैंक को 9 जुलाई, 2019 से दिशा-निर्देशों के तहत रखा है। “यह निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त बैंक आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना या किसी भी ऋण और अग्रिम को स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश  नहीं करेगा,  धन के उधार सहित किसी भी दायित्व को नहीं लेगा, आदि”।

“आरबीआई द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों का मतलब आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करना नहीं समझना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा”, आरबीआई ने स्पष्ट किया।

रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों के संशोधनों पर विचार कर सकता है। यह निर्देश 9 जुलाई, 2019 को व्यापार के बंद होने से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समय-समय पर समीक्षा के अधीन होंगे।

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