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केरल में ऋण माफी पर कोई फैसला नहीं

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, केरल सरकार ने केरल उच्च न्यायालय को बताया कि तीन सहकारी निकायों के ऋणों को बिना शर्त माफ करने के बारे में निर्णय करना अभी बाकी है।

केरल स्टेट रबर कोऑपरेटिव (रूबको), केरल स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (मार्केटफेड) और केरल स्टेट कोऑपरेटिव रबर मार्केटिंग फेडरेशन (रबरमार्क) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता के लिए ऋण माफ कर दे।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीन सहकारी समितियों को एक विशिष्ट समय के भीतर ब्याज के साथ ओटीएस राशि चुकाने की आवश्यकता होती है। 

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