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सीकेपी को-ऑप बैंक को आरबीआई से राहत नहीं

मुंबई स्थित सीकेपी कॉपरेटिव बैंक की परेशानियों का कोई अंत नहीं, आरबाई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यूसीबी पर जारी दिशा-निर्देशों को आगे बढ़ाया गया है।

आरबीआई ने कहा कि “31 जुलाई, 2018 तक की दिशा-निर्देशों की वैधता को 01 अगस्त, 2018 से 30 नवंबर, 2018 तक चार महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।”

यूसीबी सबसे पहले दिशा-निर्देशों के अधीन 2 मई 2014 को आया था। दिशा निर्देशों की वैधता को समय-समय पर बदला गया है और पिछला दिशा-निर्देश 26 मार्च 2018 से 31 जुलाई 2018 तक जारी किया गया था।

23 जुलाई 2018 को जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति बैंक परिसर में जनता के लिए प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि आरबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर दिशा-निर्देशों में बदलाव करेगी।

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