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छत्तीसगढ़: पैक्स सदस्यों के भत्ते में बढ़ोतरी के पक्ष में समिति

छत्तीसगढ़ प्रदेश के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त एक कमेटी ने पैक्स समितियों के सदस्यों के बैठक और यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है। इस खबर से पैक्स समितियों के सदस्य काफी उत्साहित हैं।

इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए, छत्तीसगढ़ को-ऑप यूनियन के अध्यक्ष झुनमुन गुप्ता ने कहा कि इससे पैक्स के अधिकारी काफी उत्साहित है और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे।

बता दें कि समिति ने सिफारिश की है कि पैक्स और लैम्प्स सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों के बैठक और यात्रा भत्ता को 80 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये किया जाना चाहिए।

गुप्ता ने बताया कि “30 सितंबर 2019 को बालोद जिला सहकारी संघ मर्यादित, बालोद की आम बैठक में सेवा सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भत्ते में वृद्धि की मांग की थी।”

इस बैठक में एनसीयूआई की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य और रायपुर से विधायक सत्यनारायण शर्मा और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ और बालोद जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष झुनमुन गुप्ता ने भी सेवा सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की मांग का समर्थन किया था।

बाद में, बालोद जिला सहकारी संघ द्वारा आम सभा की सिफारिश रजिस्ट्रार को भेजी गई थी। इस मुद्दे पर विचार कर 13 जनवरी को रजिस्ट्रार ने सदस्यीय समिति नियुक्त की थी।

समिति का गठन सहकारी समितियों, रायपुर के संयुक्त रजिस्ट्रार संदीप गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया थाजिसमें बालोद जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष झुनमुन गुप्ताएमडी एनआरके चंद्रवंशी और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के दुर्ग उप पंजीयक सुशील तिग्गा शामिल थे।

आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति, प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति, लघु वनोपज सहकारी समिति जैसी छत्तीसगढ़ की विभिन्न वर्गों की प्राथमिक सहकारी समितियों में संचालक मंडल के सदस्यों को वर्तमान में प्रदान किए जा रहे बैठक/यात्रा भत्ता की दरों का अवलोकन कर निर्णय लिया।

पूर्व में पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा वर्ष 2013 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के संचालकों का बैठक भत्ता 80 रु. निर्धारित किया गया था। वर्तमान स्थिति में 7 वर्षों के उपरांत महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए कमेटी ने सर्वसम्मति से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र, समिति मुख्यालय से कार्यक्षेत्र की अधिकतम दूरी आदि को दृष्टिगत रखते हुए संचालक सदस्यों के बैठक/ यात्रा भत्ता के लिए अधिकतम 170 रु. प्रदाय किए जाने की अनुशंसा किया है।

 

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