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आंध्र की सहकारी बैंक फेडरेशन की ओर से आरबीआई सर्कुलर पर कार्यशाला 

देश में अर्बन कॉपरेटिव बैंकों के लिये हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न सर्कुलर के मद्देनजर, आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी शहरी बैंक  और क्रेडिट सोसायटी फेडरेशन, गुंटूर ने हाल ही में विजयवाड़ा में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क, ऑडिट और आरबीआई के सर्कुलर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें यह बताया गया कि यूसीबी आरबीआई के दिशा-निर्देशों का कैसे जवाब दें, फेडरेशन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।

आयोजकों ने सीडीएसी से एएस मूर्ति गारू – एसोसिएट निदेशक और वी चंद्रशेखर गारू – ऑडिटर और विशाखापत्तनम सहकारी बैंक के निदेशक जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को आमंत्रित किया था।

उन्हें यूसीबी को यह समझाने के लिए आमंत्रित किया गया था कि वे आरबीआई के सर्कुलर का कैसे जवाब दें। आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी शहरी बैंकों और क्रेडिट सोसायटी फेडरेशन के निदेशक, राघवेंद्र राव ने कहा कि अभी भी विभिन्न विषयों पर अधिक कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी ताकि यूसीबी आरबीआई के सर्कुलर का बेबाकी से जवाब दे सके।

एक सत्र में, एएस मूर्ति गारू ने बताया कि कैसे यूसीबी को उनके डिजिटल गहराई और भुगतान प्रणाली परिदृश्य के परस्पर संबंध के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। बैंकों के डिजिटल उत्पाद की प्रकृति, विविधता और पैमाने के आधार पर उत्तरोत्तर मजबूत सुरक्षा उपायों को किस तरह से लागू किया जाएगा।

उन्होंने आगे नेटवर्क प्रबंधन और सुरक्षा, सुरक्षित कॉन्फ़िगरेशन, एप्लिकेशन सुरक्षा जीवन चक्र, परिवर्तन प्रबंधन, आवधिक परीक्षण, उपयोगकर्ता अभिगम नियंत्रण/ प्रबंधन, ग्राहकों के लिए प्रमाणीकरण ढांचा, एंटी-फ़िशिंग, डेटा लीक की रोकथाम की रणनीति, ऑडिट लॉग, घटना की प्रतिक्रिया और प्रबंधन के बारे में बताया।

इस मौके पर एम वेंकट रत्नम गारु- सचिव और आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी शहरी बैंक और क्रेडिट सोसायटी फेडरेशन के उपाध्यक्ष अब्दुल जीलानी गारू ने कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी और कार्यशाला को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया।

परिपत्र में कहा गया है कि एक एकल उधारकर्ता/पार्टी और जुड़े हुए उधारकर्ताओं/ पार्टियों के समूह के लिए यूसीबी के लिए विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएं उनकी टीयर-I पूंजी की क्रमशः 10% और 25% होगी और उनके ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50% होगा। 25 लाख प्रति उधारकर्ता/पार्टी से अधिक ऋण शामिल नहीं है।

यह आगे निर्धारित करता है कि यूसीबी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण और अग्रिम के लिए लक्ष्य, समायोजित नेट बैंक क्रेडिट के 75% या बैलेंस शीट एक्सपोज़र की समतुल्य राशि तक, जो भी अधिक हो, 31 मार्च, 2023 तक बढ़ जाएगा। एक उपयुक्त ग्लाइड पथ को उपरोक्त मानदंडों/सीमाओं/लक्ष्यों के अनुपालन के लिए यूसीबी को प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

 

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