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पश्चिम बंगाल: बज-बज नंगी को-ऑप बैंक दंडित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित बज-बज नंगि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

यूसीबी बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) और आरबीआई के निर्देशों/ दिशानिर्देशों की धारा 20 के गैर-पालन के लिए दोषपूर्ण था जैसा कि पैरा 5.1.1 और पैरा 5.1.3 में मास्टर परिपत्र DCBR.CO.BPD (पीसीबी संख्या.13) में वर्णित है। 13.05.000/2015-16 एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टेट्यूटरी / अन्य प्रतिबंधों पर – शहरी सहकारी बैंकों को दिनांक 01 जुलाई, 2015।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर बैंक को 25 मार्च, 2019 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, इस संबंध में बैंक के उत्तर और उत्तरोत्तर, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघनों के उपरोक्त आरोपों की पुष्टि की गई और मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।

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