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आरबीआई ने दिये यूसीबी की रिपोर्टिंग में संशोधन के आदेश

पीएमसी बैंक में हुए घोटाले के बाद आरबीआई ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को एक पत्र लिखा है, जिसमे “बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना के लिए प्रणाली”  (सीआईएसबीआई) के तहत प्रोफार्मा और बैंक/शाखा के विवरणों में संशोधन की मांग की गई है।

“शाखा लाइसेंसिंग और वित्तीय समावेशन नीतियों के साथ-साथ अतिरिक्त आयामों/ सुविधाओं के अपेक्षित कवरेज की आवश्यकता के अनुरूप, एक नई रिपोर्टिंग प्रणाली – “सेंट्रल इन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर  (सीआईएसबीआई) [एचटीटीपीएस://cisbi.rbi.org.in]”, विकसित की गई है जो मौजूदा व्यवस्था का स्थान लेगी”- आरबीआई ने लिखा।

नई प्रणाली के तहत, सभी सहकारी बैंकों को अपनी जानकारी एक ही प्रोफार्मा (अनुलग्नक- I) में सीआईएसबीआई पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकता होगी। नए प्रोफार्मा ऑनलाइन जमा करने के निर्देश अनुबंध- II में दिए गए हैं। बैंकों द्वारा सूचित की गई सभी पिछली जानकारी सीआईएसबीआई में स्थानांतरित कर दी गई है और सीआईएसबीआई में अतिरिक्त जानकारी दर्ज की जानी चाहिए। सीआईएसबीआई पोर्टल में रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए प्रासंगिक परिपत्र, उपयोगकर्ता मैनुअल और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज हैं।

सभी सहकारी बैंकों को तुरंत और किसी भी सूरत में एक सप्ताह के भीतर बैंक शाखाओं/कार्यालयों/एनएआईओ/सीएसपी के उद्घाटन, समापन, विलय, स्थानांतरण और रूपांतरण से संबंधित जानकारी को सीबीआईबीआई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए।

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