आवास

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उच्च न्यायालय का सम्मन

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के नाम सम्मन जारी किया है क्योंकि उन्होंने समर्थ सदस्यों के नाम जारी नही किये जो विभिन्न समूह हाउसिंग सोसायटी में फ्लैटों पर कब्जा का इंतजार कर रहे थे. सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप में हाजिर होने का आदेश देते हुए, न्यायाधीश प्रदीप Nandrajog और एसपी गर्ग की पीठ ने उनसे देर का कारण बताने का निदेश भी दिया.

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